टीकमगढ़ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम खुली पाती लिख कर प्रेस विज्ञप्ति मे भूमि पुत्र पवन घुवारा ने बताया कि वर्तमान मे राष्ट्रीय स्तर उक्त विषय पर पाती मे उल्लेखनीय है कि भारत के राजपत्र 2 अगस्त, 2019 को जारी इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना एस. ओ. 2795 ई के संदर्भ में पुनः विचार प्रधानमंत्री द्धारा केबिनेट बैठक में अनुसंशा हो ओर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमति उक्त गजट नोटिफिकेशन निरस्तीकरण देश मे संस्कृति रक्षार्थ भारत सरकार से *निवेदन 20 तीर्थंकर मोक्षतीर्थ स्थली है। पवित्र तीर्थ स्थल क्षेत्र के राजपत्र मे अधिसूचना घोषित किए जाने को लेकर पवन घुवारा
ने अपनी पाती मे पांच सन्दर्भ बिन्दुओं का उल्लेख किया है जिसमे
*1- हेमन्तसोरेन मुख्य मंत्री द्बारा अ.स.प.सं.100000 मु.मं.स. राँची, दिनांक 05.01.2023 भुपेन्द्र यादव केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री को भेजा है जिसमें केंद्र की अधिसूचना क्रमांक 2795 अ के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने की बात कही गई है। *2- कार्यालय ज्ञापन दिनांक 05 जनवरी 2023 फा.सं. 11-584/2014 वन्य जीव भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन्य जीव प्रभाग इंदिरा पर्यावरण भवन,अलीगंज, जोर बाग ,निदेशों का प्रपत्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी के विधिवत् अनुमोदन से जारी किया जाता है। रोहित तिवारी चल महानिरीक्षक वन्य जीव,-
*3 पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम, 1991 एसीटीएन है. 42 1991, 18 सितंबर, 1991किसी भी पूजा स्थन के परिवर्तन पर रोक लगाने और उसके रखरखाव के लिए एक अधिनियम 15 अगस्त, 1947 को किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए। यह भारत गणराज्य के बयालीस वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित है पाती मे,
*4 किशन रेड्डी संस्कृति, पर्यटन एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री भारत सरकार द्बारा प्रेसित पत्र सं. प्रसाद – 8.25.2022 दिनांक 22 दिसम्बर, 2022
हेमंत सोरेन ,मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्र के इस पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है । मैं यह पत्र आपको इस आशय के साथ संबोधित कर रहा हूँ। साथ ही सन्दर्भ- *5 पीएम ऑफिस में शिकायत दर्ज पवनघुवारा द्धारा संबंधित 21पत्रो सल्गनं महामहिम राज्य पाल ,एवं सासंद, विधायक गणो के साथ जन प्रतिनिधियों के एवं कमेटिओं के पत्र साथ प्रकाशित समाचार पत्र जो पब्लिक जनहातार्थ याचिका मे प्रपत्र भूमि पुत्र पवनघुवारा ने जनहित याचिका भी लगाई -पीएम ओपीजी/ई /2023/0002780.जिस पर संज्ञानात्मक कार्यवाही सहित खुली पाती मे
* प्रधानमंत्री आप स्वस्थ होगे वीर प्रभू से मगलमय भावनाओं के साथ, विषयांतर्ग पांच सन्दभों पर अधारित सघर्ष के साथ जन जन की यही है भावना की भारत के राजपत्र मे अधिसूचना क्र. 2795 ,अ 2 अगस्त 2019पारसनाथ पर्यटक स्थल अधिसूचना को रद्द निरस्तीकरण करे। ओर भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संशोधन किया जाना वा 1.08.1984 में राजपत्र अधिसूचना पारसनाथ स्थित मधुबन सिद्धक्षेत्र पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य में वाइल्डलाइफ सेन्चुरी सहित समस्त क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सेन्चुरी में पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित रहे ओर 20 तीर्थंकर मोक्षतीर्थ स्थली” पवित्रतीर्थ जैन क्षेत्र यह है ।,राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जैन की यही है आवाज,यही है आगाज , जैन धर्म का मुख्य पवित्र तीर्थराज पर धर्म रक्षा मे रक्षाबंधन का धागा है,कठिन तप कि परीक्षा का यह समय है सविनय क्षमा भावनाओं के साथ पाती की एक
*प्रति मा.श्री हेमन्त सोरन जी मुख्यमंत्री झारखंड साथ ही *प्रतिलिपि भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत सं. 570/1930 सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के अधीन पंजीकृत सं.एफ-10/1952 मुम्बई के पास जन हितार्थ पाती को भेजा है। प्रेस को यह तमाम जानकारी पवन घुवारा ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
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