टीकमगढ़ । माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर निर्देशानुसार एवं माननीय श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन मे दिनांक 12.01.2023 को शासकीय अनु. जाति बालक महाविद्यालय छात्रावास ढोंगा टीकमगढ़ में विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार पाटीदार ने उपस्थित बालकों को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतो पर चलने के लिए प्रेरित किया और कहा कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों को नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चर्तुभाग में वर्णित कर्तव्य में व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी टीकमगढ़ ने उपस्थित युवाओं को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं जिसमें विधिक सहायता, विधिक सलाह, दिनांक 11.02.203 को आयोजित नेशनल लोक अदालत, मध्यस्थता योजना, पैरालीगल वाॅलेटियंर्स योजना, लीगल एड़ क्लीनिक योजना, ग्राम विवाद विहीन योजना, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश ड़ाला । उक्त कार्यक्रम मे छात्रावास के प्रबंधक श्री मुकेश प्रजापति एवं विधिक सहायक श्री कैलाश नारायण मिश्रा के साथ-साथ बडी संख्या में शासकीय अनु. जाति बालक महाविद्यालय के युवा छात्र उपस्थित रहे। प्रेस को यह तमाम जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रेस नोट जारी कर दी गई है।

