टीकमगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार प्रधान जिला न्यायाधीष,अध्यक्ष की अध्यक्षता में 11 फरवरी 2023 को आयोजित नेषनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आज जिला न्यायालय टीकमगढ़ स्थित सभाकक्ष में अधिवक्तागण के मध्य बैठक की गई।बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीष,अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय हितेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा उपस्थित अधिवक्तागण को आगामी नेषनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने में सहयोग प्रदान करने हेतु आवष्यक चर्चा की गई। साथ ही सम्माननीय अधिवक्तागण ने भी आष्वासन दिया कि उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में सहयोग प्रदान करेंगे एवं पक्षकारों को समझाइष दी जायेगी कि उक्त लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण आपसी सहमति से करें जिससे वैमनस्यता खत्म होगी। साथ ही शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दिनांक 11 फरवरी 2023 को होने वाली नेषनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के पर निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार के गैर घरेलू, 10 अष्वषक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरण का निराकरण कराये जाने पर शासन द्वारा नियमानुसार छूट संबंधी एवं वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत में संपत्ति कर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार में छूट संबंधी जारी जानकारी दी गई। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर सत्र न्यायाधीश माननीय विनोद कुमार पाटीदार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री सुनील शर्मा, सचिव अधिवक्ता संघ श्री गौरव श्रीवास्तव, श्री अजय नागर, श्री एस.के. द्विवेदी, श्री अरविन्द जैन, श्री सुधीर पुष्पकार, श्री रमेष मिश्रा, श्री राजू रैकवार, श्री जतिन कालरा, श्री राकेष नामदेव, श्रीमती भारती झा, सुश्री शबाना खान, श्री जाहर सिंह यादव, श्री राकेष खरे सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

