नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता /मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संबर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 दिनांक 1 जुलाई 2018 से लागू अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग की भांति क्रमोन्नति वेतनमान योजना में सम्मिलित किया गया है एवं मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ाने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराने हेतु समयमान वेतनमान उच्च माध्यमिक शिक्षकों को दिए जाने का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक को 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की क्रमोन्नति का लाभ तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समय मान वेतनमान देने का लाभ के संबंध में मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राम मोहन रघुवंशी ने श्रीमती भावना दुबे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदा पुरम संभाग को ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदा पुरम, हरदा तथा बैतूल को भी निर्देशित करने का कष्ट करें ज्ञापन देते समय मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन के संभागीय अध्यक्ष राजेश पांडे, जिला अध्यक्ष महेश विश्वकर्मा, राकेश साहू, हरिप्रसाद परेवा आदि उपस्थित थे।
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