इटारसी / निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत आरटीई फीस प्रतिपूर्ति सत्र 2017- 18 की राशि प्राप्त करने के लिए डॉ. प्रताप सिंह वर्मा ने लिखित याचिका दायर की थी । जिसमें उच्च न्यायालय, जबलपुर को बताया गया कि रानी अवंती विद्या निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल, इटारसी के निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत आरटीई फीस सत्र 2017-18 की रुकी हुई हैं। इस रुकी हुई फीस को दिलाये जाने बाबत याचिकाकर्ता ने 25 सितंबर 2023 को एक लिखित आवेदन जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, नर्मदापुरम को प्रस्तुत किया था। जिसमें जिला परियोजना समन्वयक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। जिससे याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय की शरण में आना पड़ा । न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल के आदेश 20 जून 2024 द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि 3 माह की समयावधि में याचिका कर्ता के उक्त आवेदन का निराकरण करें। इस प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता कमलेश कुमार यादव द्वारा की गई।