नर्मदापुरम / मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पुरानी इटारसी के चर्चित हितेश चौरे मारपीट कांड के मुख्य आरोपी गौतम बारिवा को जमानत का लाभ देने के आदेश दिए है। आरोपी पर शिकायतकर्ता को चाकू से मारने का आरोप था, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने उक्त आदेश पारित किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से इटारसी के अधिवक्ता जो कि उच्च न्यायालय, जबलपुर में विधि व्यवसाय कर रहे है अभय तिवारी (एडवोकेट) ने पैरवी की।