नर्मदापुरम/जिले में अमानक खाद एवं उर्वरक के विक्रय एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई करने की निर्देश कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए इटारसी स्थित निजी उर्वरक एवं खाद वितरण केंद्र चौरे ब्रदर्स के संचालक मनोज चौरे के विरुद्ध अमानक एवं नकली उर्वरक के भंडारण और बिक्री करते पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत पुलिस थाना इटारसी में की गई।
उल्लेखनीय है कि उवर्रक निरीक्षक सुश्री जयश्री देशमुख द्वारा खाद-बीज की दुकानो का निरीक्षण के दौरान इटारसी में संचालित उर्वरक प्रतिष्ठान- चौरे ब्रदर्स में भंडारित उवर्रक-जिंक सल्फेट 33% (निर्माता कंपनी नेक्सस न्यूट्री साइंस लिमिटेड केरला) का नमूना लिया जाकर, उर्वरक में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा की जांच हेतु उवर्रक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला- उज्जैन को भेजा गया था। इस जिंक सल्फेट की थैली पर उल्लेख अनुसार इसमें जिंक 33% सल्फर 15% पाया जाना था, किंतु उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उज्जैन से प्राप्त रिपोर्ट में पोषक तत्व जिंक 0% सल्फर 0% पाया गया है। उपसंचालक कृषि द्वारा उक्त अमानक उर्वरक जिंक सल्फेट 33% के शेष स्कंध का जिले में भंडारण क्रय-विक्रय एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया और उर्वरक व्यापारी को सुनवाई एवं अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर देने उपरांत, किसानो को नकली खाद बेचने वाले कृत्यकर्ता चौरे ब्रदर्स के प्रोपराइटर मनोज चौरे के विरूद्ध पुलिस थाना इटारसी में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश उर्वरक निरीक्षक को दिए गए। उवर्रक निरीक्षक द्वारा प्रकरण में गत दिवस पुलिस थाना इटारसी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 0798/2025 दर्ज किया गया है।
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