टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर के संबंध में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम टीकमगढ़ श्रीमती संस्कृति मुदित लटौरिया, एसडीएम बल्देवगढ़ श्रीमती भारती देवी मिश्रा, एसडीएम जतारा श्री संजय कुमार दुबे, तहसीलदार टीकमगढ़ श्री सतेन्द्र सिंह गुर्जर सहित प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक तथा डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्रोत्रिय ने मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण,एसआईआर का कार्य जिले में किया गया। बीएलओ द्वारा 2025 की मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया गया, घर-घर जाकर गणना पत्रक वितरित किये गये तथा वापिस भी लिये गये। इस कार्य में राजनैतिक दलों द्वार नियुक्त बीएलए, बाॅलेन्टियर, विभिन्न विभागों के सहयोगी कर्मचारियों तथा जिले के जागरूक मतदाताओं ने मिलकर समन्वय के साथ एसआईआर कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से सम्पन्न कराया है, इन सभी को शुभकामनायें एवं बधाई है। पुनरीक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात आज निर्वाचक मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया। श्री श्रोत्रिय ने जानकारी देते हुये बताया कि 2025 की मतदाता सूची अनुसार जिले में कुल 714056 मतदाता थे। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य के पश्चात प्रारूप मतदाता सूची में जिले के 676955 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। सूची में से 37101 मतदाताओं के नाम काटे गये हैं जिसमें से 7003 मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है,21979 मतदाता एएसडी विसंगतियों वाले हैं, 21128 बीएलओ द्वारा सत्यापित और कोई परिवर्तन नहीं हैं, 851 बीएलओ द्वारा अप्राप्य के रूप में चिह्नित हैं, 9957 मतदाताओं की मृत्यु हो गई है, 4458 मतदाताओं का पता नहीं मिला या अनुपस्थित हैं, 20436 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हुये हैं, 2246 मतदाताओं के नाम पहले से दूसरी जगह नामांकित है तथा 4 ऐसे अन्य सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। इस प्रकार कुल 37101 मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची से काटे गये हैं। इसके साथ ही 1921 नवीन मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिये फार्म 6 जमा किये हैं। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात नवीन मतदान केन्द्रों को भी बढ़ाया गया है, जिसमें टीकमगढ़ विधानसभा में 29, जतारा में 29 तथा 32 नवीन मतदान केन्द्रों को बढ़ाया गया है। इस प्रकार टीकमगढ़ विधानसभा में 294, जतारा में 285 तथा खरगापुर विधानसभा में मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़कर 319 हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्रोत्रिय ने बताया कि आज मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 22 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इसके साथ ही सूची में काटे गये मतदाताओं के दावे-आपत्तियां दर्ज करने, नोटिस जारी करने, सुनवाई एवं सत्यापन करने के साथ ही गणना पत्रक पर निर्णय और दावे-आपत्तियों का निपटारा ईआरओ द्वारा 23 दिसम्बर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक किया जायेगा। तत्पश्चात मतदाता सूची के सभी मापदंडों की जांच करने बाद 17 फरवरी 2026 को सूची के अंतिम प्रकाशन के लिये आयोग की अनुमति प्राप्त की जायेगी। 21 फरवरी 2026 को निर्वाचक नामावली-2026 का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। श्री श्रोत्रिय ने उन आवेदकों को नोटिस जारी करेगा, जिनकी पिछली एसआईआर निर्वाचक नामावली नामावलियों में गणना फार्म में दिए गये विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाते हैं। नोटिस प्राप्त होने पर, आवेदक को श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज प्रदान करने होंगे, जिनमें यदि भारत में 01.07.1987 से पहले जन्म हुआ है तो स्वयं के लिए जन्म तिथि और,या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए किसी केंद्रीय,राज्य,पीएसयू के नियमित कर्मचारी,पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र,पेंशन भुगतान आदेश, 01.07.1987 से पहले भारत सरकार,स्थानीय प्राधिकरण,बैंक,डाकघर,एलआईसी,पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र,प्रमाण-पत्र,दस्तावेज़, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, बोर्ड,विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण-पत्र,सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी,एससी,एसटी या कोई भी जाति प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ भी यह प्रचलन में हो, राज्य,स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा कोई भी भूमि,मकान आवंटन प्रमाण-पत्र, आधार के लिए आयोग के द्वारा जारी अनुदेश में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ईआरओ, एईआरओ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपना समाधान करेंगे। यदि भारत में 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच जन्म हुआ है, स्वयं के लिए जन्म तिथि और,या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराएं। पिता या माता के लिए, जन्म तिथि और,या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यदि भारत में 02.12.2004 के बाद जन्म हुआ है, स्वयं के लिए, जन्म तिथि और,या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। पिता के लिए, जन्म तिथि और,या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं, माता के लिए, जन्म तिथि और,या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यदि माता-पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है, तो जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएं। यदि भारत से बाहर जन्म हुआ है जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि पंजीकरण,नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। दस्तावेजों की सांकेतिक सम्पूर्ण नहीं सूची यदि ऊपर उल्लेख किया गया है, तो स्वयं, पित्ता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

