टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक श्रोत्रिय ने पतंगबाजी के दौरान चायनीज मांजा चायना धागा के उपयोग से होने वाले प्रतिकूल एवं घातक प्रभावों को रोकने जनसामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार टीकमगढ़ जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में चायनीज मांजा धागे का पतंगबाजी में उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही जिले में चायनीज मांजा या चायना धागे के भंडारण एवं विक्रय पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

