प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम / सुश्री स्निग्धा पाठक, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी रामनारायण मीना पिता शंकर लाल मीना उम्र-46 वर्ष, निवासी- ग्राम जमुनिया तह. माखननगर को धारा 353 भा.द.वि. में 02 वर्ष साधारण कारावास एवं 3000 जुर्माना एंव धारा 294 भा.द.वि. में 03 माह कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 12.10.2020 को पूनम दुबे जनपद पंचायत बाबई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ थी कार्यालय के स्टाफ सब इंजिनियर हरिकृष्ण नायक ग्राम पंचायत सचिव ग्राम खिडिया भारती गौर, रोजगार सहायक श्याम मीना, ड्राईवर भूरा यादव के साथ ग्राम जमुनिया शासकीय निर्माण कार्य का निरीक्षण करने तथा मुख्य मंत्री हेल्प लाईन शिकायत की जांच करने ग्राम जमुनिया गई थीं। मुख्य मंत्री हेल्प लाईन के आवेदक बद्री मीना के घर जाकर जांच कर रही थीं, तभी आवेदन बद्री मीना का भाई रामनारायण मीना आया और बोला कि मेरी निजि जमीन पर रोड नहीं बना रहे होे तो कार्यपालन यंत्री पूनम ने कहा कि निजि जमीन पर रोड नहीं बना सकते। इसी बात पर से रामनारायण ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुये पूनम दुबे, सी.ई.ओ. को मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी। गांलिया देने से मना किया तो रामनारायण ने सचिव भारती गौर के हाथ से सी.एम.हेल्प लाईन के शासकीय दस्तावेज छीन कर फाड़ दिये और मारने के लिये दौडा हरिकृष्ण नायक और भूरा ने बीच बचाव किया था। शासकीय दस्तावेज फाड देने के कारण शासकीय कार्य नहीं कर सके। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना माखननगर में की गई थी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत सुश्री स्निग्धा पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल, जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।