नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता / विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा माखननगर के अपराध में आरोपी हेमू कीर को 363, 366क, 376(3), 376(2), 376(2)(एन), 109, 376 (डीए), 17/5घ/6, 506, 5ठ/6 पॉक्सो अधिनियम में आरोपी को दोषी पाते हुये 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 3000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया एवं अन्य आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया।प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि,14 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री को घटना दिनांक 03.01.2022 को रात्रि लगभग 12ः00 बजे आरोपी और उसकी मॉ मुॅह बांधकर उठाकर गाड़ी में बैठाकर पानवर्री में एक कमरे में ले गये और नशीला पदार्थ खिलाकर बांध दिये फिर आरोपी सुरेश, सूरज, रामकुमार गाड़ी से आये फिर अभियोक्त्री को गाड़ी में बैठाकर मुॅह बांधकर होरियापीपर अपने घर ले गये फिर विदिशा विक्की के घर ले गये थे। जहॉ अभियोक्त्री को बंद कर दिया तथा आरोपी हेमू, सुरेश, सूरज, रामकुमार ने बलात्कार किया। आरोपी राजकुमारी भी विदिशा पहुॅची फिर आरोपीगण अभियोक्त्री को सलकनपुर ले जाकर जबरदस्ती आरोपी हेमू ने शादी की। फिर अभियोक्त्री को आरोपीगण विदिशा ले गये जहॉ पर पुलिस पहुॅच गई और सभी को पुलिस ने पकड़ लिया। हेमंत श्रीवास्तव निरीक्षक ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन घटना की पुष्टि होने पर आरोपी हेमू कीर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं अन्य आरोपीगणों को दोषमुक्त किया गया। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 363, 366क, 376(3), 376(2), 376(2)(एन), 109, 376(डीए), 17/5घ/6, 506, 5ठ/6 पॉक्सो अधिनियम में 3000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

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