नर्मदापुरम / पुलिस मुख्यालय के आदेशनुसार जिले में गंभीर एवं आदतन अपराधियो की जमानत निरस्तीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। दिनांक 30/04/2022 को फरियादी द्वारा थाना आकर रिपोर्ट की गई कि उसकी बेटी कही चली गयी है। जिसकी उसने तलाश आसपास एवं रिश्तेदारो एवं स्कूल जाकर पते करने पर भी जानकारी न लगने पर फरियादी की बेटी जो नाबालिक है, कोई अज्ञात व्यक्ति उसको बहला फुसलाकर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 330/2022 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपह्ता को दस्तयाब कर आये साक्ष्य के आधार पर धारा 363, 366, 376(3) भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट, 3 (2) V SC/ST एक्ट का इजाफा कर आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ सोनू उर्फ चुट्टी पिता भागचंद उर्फ मुन्ना तिवारी हाउसिंग बोर्ड कालोनी इटारसी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उक्त अपराध से न्यायालय से जमानत होने के उपरांत आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ सोनू उर्फ चुट्टी द्वारा पुनः 2 आबकारी अधिनियम के अपराध कारित किये गये एवं उक्त अपराधो में न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त का आदेश कर न्यायालय के समक्ष पेशी पर उपस्थित न होने के कारण आरोपी का स्थायी वारंट 30/09/2024 को न्यायालय द्वारा जारी किया गया ।