प्रदीप गुप्ता / नर्मदापुरम / द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी सुश्री सविता जडिया द्वारा दिनांक 04/02/2023 को आरोपी रोहित उर्फ़ ऋषि कुल्हारे इटारसी को नाबालिग के व्यपहरण के अपराध में धारा 363 भादवि के अंतर्गत 03 वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड तथा लैंगिंक कृत्य करने के अपराध में पॉक्सों अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि घटना दिनांक 09/03/2021 को रात्रि में करीब 11 बजे चौपाटी से ठेला लेकर घर पहुंचा, भोजन करके वह सभी सो गये थे। रात्रि करीब 00.45 बजे उसकी नींद खुली तो दरवाजा खुला था फिर उसने घर में देखा तो उसकी नाबालिग पुत्री उम्र-17 वर्ष उसके अपने बिस्तर पर नहीं थी। उसकी तलाश आसपास किया कोई पता नहीं चला, उसे शक हुआ कि उसकी पुत्री उम्र-17 वर्ष को काई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत अभियोक्त्री के नाबालिग होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 363 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई । विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को पुलिस द्वारा मंडीदीप जिला रायसेन से अभियुक्त रोहित उर्फ ऋषि कुल्हारे के कब्जे से दश्तयाब किया गया। अभियुक्त को दिनांक 15/03/2021, समय 14.00 बजे को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 5/6 पॉक्सों अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अभियोक्त्री ने घटना का समर्थन नहीं किया और अभियोक्त्री ने अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया और उसके साथ कोई घटना नहीं होना बताया । अभियोक्त्री ने अभियुक्त द्वारा उसे बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ घटना करने से इंकार किया। किंतु पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोक्त्री और अभियुक्त की डीएनए रिपोर्ट में अभियोक्त्री के वस्त्रों पर पाये गये वीर्य के धब्बे का अभियुक्त के खून के नमूने से मिलान होना पाया गया । इस आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को लैंगिंक कृत्य करने का दोषी पाते हुये दण्डित किया गया । शासन की ओर से पैरवी एच एस यादव अति. जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा की गई।