नर्मदापुरम /प्रदीप गुप्ता /जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 11.08.2017 को पुलिस थाना होशंगाबाद (नर्मदापुरम) क्षेत्रांर्गत बालागंज के रहवासी के मकान में आबकारी उपनिरीक्षक एकता सोनकर ने संयुक्त दल के साथ आरोपी मीराबाई के घर जाकर स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत तलाशी लिया। उस दौरान मीराबाई के घर से कुल 60.30 बल्क लीटर देशी प्लेन मदीरा होना पाया गया। विधि पूर्वक परीक्षण जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। आरोपिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 115/17, धारा- 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय श्रीमती रितु वर्मा कटारिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम के समक्ष विचारण में अभियोजन के साक्षियों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन के साक्षियों, तर्को से सहमत होकर आरोपी मीराबाई कुचबंदिया को धारा- 34(2) आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अरूण कुमार पठारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला- नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।