चुनाव आयोग ने बैतूल लोकसभा मतदान के लिए नई मतदान तिथि आदेश जारी किया है. अब 26 अप्रैल के स्थान पर 7 मई को मतदान होगा
चुनाव आयोग ने बैतूल लोकसभा मतदान के लिए नई मतदान तिथि आदेश जारी किया है. अब 26 अप्रैल के स्थान पर 7 मई को मतदान होगा।
बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के एक बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की मृत्यु होने से चुनाव तिथि स्थगित कर दी गई थी जो कि अब चुनावी तिथि आगे बढ़ गई है। अब आयोग ने चुनाव तिथि में आगे वृद्धि करते हुए संशोधित मतदान तिथि
26 अप्रैल की जगह अब 7 मई को मतदान की तिथि घोषित की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन से मांगे गए मार्गदर्शन के बाद मतदान की नई तिथि घोषित किया जिसमें 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया में केवल बसपा बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी ही नामांकन दाखिल कर सकेगा।
पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च, 2024 को लोकसभा, 2024 के लिए आम चुनाव की घोषणा की थी, जिसमें मध्य प्रदेश के 29-बैतूल (एसटी) पीसी से चुनाव दूसरे चरण में होना था, जिसके लिए 28 मार्च, 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल, 2024 थी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की 9 अप्रैल, 2024 को मृत्यु हो गई और मध्य प्रदेश के 29-बैतूल (एसटी) के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 के तहत चुनाव स्थगित कर दिया गया।
आयोग ने लोकसभा आम चुनाव, 2024 के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के 29-बैतूल (एसटी) संसदीय क्षेत्र में स्थगित मतदान कराने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक बैतूल, हरदा और हरसूद में 12 अप्रैल 2024 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। केवल बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्यशी के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 है। नाम वापसी की तिथि 22 अप्रैल 2024 है। 7 मई को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। 4 जून 2024 को मतगणना होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक होने वाली मतदान प्रक्रिया में केवल बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी ही नामांकन दाखिल कर सकता है।