

ग्वालियर / श्रीमती वंदना राज पांडे अनन्यतः विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं त्रयोदशम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला ग्वालियर द्वारा आरोपी जीजा को जिला ग्वालियर (म.प्र.) को सत्र प्रकरण कंमांक 75/2023 धारा 376 (2एन), 376(3), 376 (2एफ), 506 (भाग-दो) भादसं. एवं धारा 3/4(2), 5 (एल), 5 (एन)/6 पॉक्सो एक्ट में कमशः 20 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष, 02 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष, अर्थदण्ड प्रत्येक में 500-500 एवं व्यतिकम में प्रत्येक में 01-01 माह के सश्रम कारवास से दंडित किया गया एवं पीडिता के माता-पिता को 2,00,000 रूपये प्रतिकर एवं सहायता राशि प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता ने दिनांक 19/03/2023 को थाना बहोडापुर में आकर अभियुक्त के विरूद्ध लिखित आवेदन पेश किया कि उसकी उम्र 16 वर्ष की होकर कक्षा 9वीं में पढ़ती है। अभियुक्त उसके रिश्ते में जीजा लगता है। अभियुक्त का उनके घर आना जाना था। 6 माह पहले अभियुक्त उसके घर पर आते थे तो यह जीजा होने के रिश्ते से उससे सामान्य हंसी मजाक करते थे। किंतु धीरे धीरे अभियुक्त ने उसके साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया था। जब घर पर कोई नहीं होता था तो वह उसके घर पर आ जाते थे और उससे अश्लील बाते करने लगते थे, अभियुक्त उससे बोलते थे कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम यह बात किसी को मत बताना वरना वह तुम्हारे भाई को जान से खत्म कर देगा। फिर अभियुक्त ने उसे जबरदस्ती धमका कर एक मोबाईल फोन दिया था और उसे धमकाया था कि बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे भईया को जान से खत्म कर देगा। दिनांक 20.11.2022 को उसे फोन कर रात करीबन 11 बजे अभियुक्त ने उसे गोदाम पर बुलाया वहां पर अभियुक्त ने उसके जबरदस्ती कपड़े उतारकर फिर उसके साथ में गलत काम किया और उसे धमकी दी कि तेरे फोटो ले लिये है। किसी को कुछ बताया तो इनको वायरल कर दूंगा फिर वह बहुत डर गई। इसके बाद अभियुक्त ने धमकाकर दो बार गोदाम पर बुलाकर गलत काम किया था। फिर उसने उसके पापा और भाई को सारी बात बताई थी। पीड़िता ने लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना बहोडापुर में अपराध कमांक 213/2023 पंजीबद्ध कर नक्शा मौका बनाया। पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
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