टीकमगढ़। म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमती प्रवीणा व्यास प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 07 जुलाई 2025 सोमवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ढोंगा श में पाॅक्सो एक्ट, मौलिक अधिकार, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ श्रीमती सुनीता गोयल ने उपस्थित छात्राओं को पाॅक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी भी छात्र के साथ किसी प्रकार की कोई घटना हो तो उसे छिपाये नहीं बल्कि अपने गार्जियन को जरूर बताएं ताकि भविष्य में ऐसे मामले की पुनरावुति न हो सके। गुड टच वेड टच, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, बच्चों का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एवं संबंधित कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के पश्चात ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर, टीकमगढ़ में मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित पक्षकारगण एवं सामान्यजन को श्रीमती सुनीता गोयल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़ ने मध्यस्थता के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मध्यस्थता गोपनीय, स्वेच्छिक, पारदर्षी और कम खर्चे की प्रभावी प्रक्रिया है। मध्यस्थता प्रक्रिया में आपसी सामंजस्य से मामला सुलझाया जाता है। मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें सभी पक्ष अपनी इच्छा से सदभावनापूर्ण वातावरण में विवाद का समाधान निकालते हैं। कार्यक्रमों में श्री अनुज कुमार चंसौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी टीकमगढ़, शिक्षक-षिक्षिकाएं, पक्षकारगण, सामान्यजन एवं छात्राएं उपस्थित रहे।