टीकमगढ़ । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ,सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने प्रेस को प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि मामला थाना जतारा का है, नाबालिग लड़की के पिता ने थाना जतारा जाकर यह रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 03.07.2018 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से बिना बताये चली गई है और उसे शक है कि बब्लू राय उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया है। फरियादी पिता की सूचना पर थाना जतारा द्वारा गुमइंसान सूचना लेख कर संदेही आरोपी बब्लू राय के विरूद्ध धारा 363 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता के पिता से उसके उम्र एवं जाति संबंधी दस्तावेज जब्त किये गये एवं अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। लड़की के मिल जाने पर पुलिस द्वारा उसके कथन लिये गये जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी बब्लू राय उसे अपने साथ शादी करने की कहकर ले गया था। प्रकरण में अभियोक्त्री अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती थी एवं आरोपी अनुसूचित जाति का नहीं होने से आरोपी के विरूद्ध एस.सी.,एस.टी. एक्ट एवं धारा 376 (2) (एन) भादवि का इजाफा कर तत्कालीन एस.डी.ओ.पी. एच.सी. बोहित को विवेचना कार्यवाही सौंपी गई। अभियोक्त्री एवं आरोपी का मेडीकल परीक्षण करवाकर डीएनए मिलान हेतु प्राप्त स्तोत्रों को एफएसएल सागर भेजा गया। वैज्ञानिक डीएनए रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी यह स्पष्ट था कि आरोपी द्वारा पीडिता के साथ संबंध स्थापित किये गये हैं। सत्र न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रकरण में कुल 16 साक्षीगण एवं 30 दस्तावेजों को प्रदर्शित कर प्रमाणित कराया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, टीकमगढ़ द्वारा 10 नवंबर 2022 को न्यायालय में बब्लू राय को नाबालिग बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ बलात्संग का अपराध कारित किये जाने का आरोप सिद्ध पाते हुए धारा 363 भादवि के अपराध में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 366 भादवि. के अपराध में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 376 (2) (एन) भादवि. के अपराध में 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं प्रकरण की अभियोक्त्री को पुर्नवास हेतु प्रतिकर राशि की भी अनुशंसा की गई है।

