नर्मदापुरम/ मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम 2015 (20 मई 2015) को संशोधित कर लागू किया है, जिसके तहत ब्लॉक नीलामी से पूर्व भूमि वर्गीकरण, सीमांकन व क्षेत्रफल की जाँच अनिवार्य है।
इत्यादि जांच व प्रमाणीकरण के लिये जिला स्तर पर एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। समिति में वन मंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अधीक्षक भू‑अभिलेख, अनुविभागीय अधिकारी (वन), कार्यपालन यंत्री (जल संसाधन/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण), कार्यपालन यंत्री (लोक निर्माण विभाग) सचिव एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) को सदस्य‑सचिव के रूप में शामिल किया गया है।
