टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रट सभाकक्ष में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री श्रोत्रिय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए नवीन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। कलेक्टर श्री श्रोत्रिय ने कहा कि एसआईआर कार्य में लिंकिंग की प्रक्रिया से जो मतदाता छूट गये हैं, उनके लिये अभी भी 6 दिन का समय शेष है। किसी भी सहायता के लिये मतदाता कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ई-दक्ष केन्द्र में बनाये गये हेल्पडेस्क पर जाकर या हेल्पलाईन नं. 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पडेस्क पर उपलब्ध अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा मतदाताओं को पूर्ण मार्गदर्शन एवं उनकी समस्या का निराकरण किया जायेगा। इसके साथ ही मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या एमपी ऑनलाईन की भी मदद ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम अनुसार मध्यप्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया अब 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसके अनुसार अब 11 दिसम्बर 2025 तक एन्युमरेशन फार्म भरने का काम बीएलओ द्वारा किया जाएगा। 16 दिसंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावा आपत्तियों के आवेदन लिए जाएंगे। 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 14 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। एसआईआर मतदाता सूची में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम जांच सकते हैं एवं गणना प्रपत्र में विवरण प्रदान कर सकते हैं। ईआरओ उन मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा जिनके पिछले एसआईआर मतदाता सूची के विवरण, जो गणना प्रपत्र में दिए गए हैं, या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस में मेल नहीं खाते हैं। नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता को आयोग द्वारा जारी श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
तदानुसार यदि आपका जन्म भारत में 01.07.1987 में पहले हुआ हों उन्हें स्वयं की जन्म तिधि और,या जन्म स्थान की पुष्टि हेतु दी गई सूची में में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होगें। यदि आपका जन्म भारत में 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच हुआ हो, उन्हें स्वयं की जन्म तिथि और या जन्म स्थान की पुष्टि हेतु दी गई सूची में में कोई दस्तावेज तथा सूची में से पिता या माता के जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि आपका जन्म भारत में 02.12.2004 के बाद हुआ हो, तब उन्हें स्वयं की जन्म तिथि और जन्म स्थान की पुष्टि हेतु दी गई सूची में में कोई दस्तावेज़, सूची में से पिता के जन्म तिथि और जन्म स्थान का कोई दस्तावेज, माता के लिये सूची में से जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। यदि माता-पिता में में कोई भारतीय नहीं है, तो आपके जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति प्रदान करनी होगी। यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है (विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण,प्राकृतिककरण द्वारा प्राप्त की है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।—-मतदाताओं को नोटिस प्राप्त होने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—किसी केंद्रीय,राज्य सरकार,सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियनित कर्मचारी,पेंशनर को जारी पहचान पत्र,पेंशन भुगतान आदेश। भारत में किमी सरकारी स्थानीय निकाय,बैंक,डाकघर,एलआईसी,सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01.07.1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र,प्रमाण-पत्र,दस्तावेज। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र। पासपोर्ट। किमी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक,शैक्षणिक प्रमाण-पत्र।
सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। वन अधिकार प्रमाण-पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी,एससी,एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ उपलब्ध हो।
राज्य,स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
सरकार द्वारा जारी भूमि,मकान आवंटन प्रमाण-पत्र आधार के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। एक.07.2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की निर्वाचक नामावली के सार से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम टीकमगढ़ श्रीमती संस्कृति मुदित लटौरिया, समस्त तहसीलदार, बीएलओ सुपरवाईजर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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