टीकमगढ़ । म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार में दिनांक 25.11.2022 को माननीय हितेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रधान जिला न्यायाधीश वअध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य आतिथ्य में जिला न्यायालय परिसर से महिलाओं के विरूद्ध एवं भेद भाव को समाप्त किये जाने हेतु जागरूकता अभियान के संबंध में महिलाओं एवं बालिकाओं की रैली को हरी झण्डी दिखाकर रैली का रवाना किया गया । साथ ही माननीय हितेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रधान जिला न्याधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रैली में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को बताया गया कि प्रत्येक महिला कही न कही किसी न किसी रूप में अवश्य ही काम करती है कुछ महिलाए केवल घर सम्भालने हेतु ही अपना पूरा दिन व्यतीत करती है जबकि कुछ महिलाएं घर को सम्भालने के साथ साथ परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए घर के बाहर भी काम करती है । इन महिलाओं को मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उनके कुछ मूल अधिकार है जो संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त किये गये है। भारतीय दण्ड संहिता कानून महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। ताकि समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से वे सुरक्षित रह सके। भारतीय दंड संहिता मे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों अर्थात हत्या, आत्महत्या हेतु प्रेरण, दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण आदि को रोकने का प्रावधान है। उल्लंघन की स्थिति में गिरफतारी एवं न्यायिक दंड व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया है। उक्त रैली में श्री सुभाष कुमार सोलंकी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब टीकमगढ़, श्रीमती गीता सोलंकी विशेष न्यायाधीश टीकमगढ़, सहित समस्त न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विनोद कुमार पाटीदार, श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्रीमती प्रिया सिंधी डी.एस.पी .ग्रामीण स्वावलंबन समिति से श्री राजकुमार अहिरवार एवं उनके सामाजिक कार्यकर्ता सहित महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित रही।

