टीकमगढ़ । मीडिया सेल प्रभारी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी एन.पी. पटेल द्वारा प्रेस को लिखित रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना देहात टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 09.09.2019 के दिन के करीब 15.25 बजे उसकी बच्ची अभियोक्त्री कोचिंग की कहकर घर से गयी थी, जो कोचिंग से लौटकर घर वापिस नहीं आयी, आस पड़ोस में तलाश किया, जो नहीं मिली, उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी अभियोक्त्री के पिता द्वारा थाना देहात टीकमगढ़ में दी गयी सूचना के आधार पर गुमहंसान सूचना लेख की जाकर गुमशुदा व्यक्ति का पंजीकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री ने अपने कथनों में अभियुक्त रंजीत सिंह द्वारा उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं बलात्सँग करने तथा अभियुक्तगण सूर्यप्रताप सिंह उर्फ शिशुपाल बुंदेला व कृष्णपाल उर्फ नन्हे राजा द्वारा भगा ले जाने में सहयोग प्रदान करने के कथन दिये गये। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्त रंजीत सिंह का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्त रंजीत सिंह का एक सैंपल एवं सील नमूना तथा अभियोक्त्री से जब्तशुदा माल को डीएनए जांच हेतु एफएसएल भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना देहात टीकमगढ़ के अपराध के 191 19 धारा 363, 366, 376/34, भा. दं. सं. तथा धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण उपरांत प्रकरण में आई साक्ष्य, धनात्मक डीएनए रिपोर्ट एवं अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराते हुए आरोपीगण रंजीत सिंह, सूर्यप्रताप सिंह उर्फ शिशुपाल बुंदेला एवं कृष्णपाल उर्फ नन्हे राजा को धारा 363 भा.व.सं. के अपराध में 05 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 33 हजार रुपये के अर्थदण्ड से, धारा 366 भा.दं.सं. के अपराध में 07-07 वर्ष के कठोर कारावास तथा 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं आरोपी रंजीत सिंह को धारा 5(एल) 6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट द्वारा की गई।