टीकमगढ़ । मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश महामंत्री विद्याकांत मिश्रा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कर्मचारियों को मिलने वाले फ्रिज बेनिफिट्स के पुनरीक्षण की मांग वर्षों से लंबित थी । उक्त मांग पर ऊर्जा मंत्री द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पुनरीक्षित करवा कर आदेश जारी करवाया गया जिसके फल स्वरूप दिनांक 20.11.2025 को संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष आर.के.कौशिक के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री निजनिवास ग्वालियर में पहुंच कर ऊर्जा मंत्री का सभी कर्मचारियों की ओर से पुष्प गुच्छ भेट कर स्वागत वंदन अभिनंदन एवं आभार व्यक्त किया गया तदोपरांत विद्युत संविदा , आउटसोर्स एवं नियमित कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित ज्वलंत 5 सूत्रीय मांगों के शीघ्र निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया । ज्ञापन में जो मांगे रखी गई है उन्हें मांगों में—भाजपा जनसंकल्प 2013 पृष्ट क्र. 33 के लिखित वादा अनुरूप विद्युत संविदा कर्मचारियों को बिना शर्त वरिष्ठता देते हुए नियमित किया जावे। वर्तमान में लगभग विद्युत कंपनियों में 49 हजार नवीन पद सृजित हुए हैं। संघ का अनुरोध है कि जिस तरह विभागीय सेटप के माध्यम से पंचायत विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, विपणन संघ, श्रम विभाग , सामान्य प्रशासन विभाग* में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को रिक्त पदों में बिना शर्त नियमित किया गया है उसी तरह जोखिम पूर्ण कार्य करने वाले विद्युत संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए । संविदा कर्मियों को जो बारामासी कार्य वर्षों से कर रहे उन्हे शीघ्र नियमित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी निर्देश जारी कर दिया गया है।—-भाजपा जनसंकल्प 2023 पृष्ट क्रमांक 81 के लिखित वादा अनुरूप वर्षों से कार्यरत अनुभवी विद्युत आउटसोर्स कर्मचारियों को संविलियन अथवा संविदा का लाभ दिया जावे । —मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा परीक्षण सहायक नियमित बैच 2013 की प्रतीक्षा सूची से संविदा में नियुक्त परीक्षण सहायकों को बिना शर्त वरिष्ठता देते हुए नियमित किया जावे। उक्त कर्मचारी भर्ती विसंगति के कारण 12 वर्षों से संविदा का दंश झेल रहे हैं ।—विद्युत विद्युत कम्पनियों में कार्यरत नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को एक कंपनी से दूसरी कम्पनी में जाने हेतु पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाई जावे । उक्त नीति बन जाने से कर्मचारी अपने गृह जिला पहुंच कर वृद्ध माता , पिता की सेवा एवं सामाजिक कार्य में भी सहभागी बन पाएंगे ।—वर्ष 2018 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा नवनियुक्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तीन वर्ष परिवीक्षा अवधि करते हुए न्यूनतम वेतन का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत देने का आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश से कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच अंतर प्रदर्शित होता है तथा आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है अतः उक्त आदेश को शीघ्र निरस्त करवा कर कर्मचारियों को न्याय जावे । उक्त प्रमुख मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने संगठन को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही संगठन के साथ बैठक कर उक्त समस्त बिंदुओं का निराकरण किया जावेगा । माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने यह भी आश्वस्त किया कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों के निराकरण हेतु प्रतिबद्ध है । इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष आर.के.कौशिक, प्रदेश महामंत्री विद्याकांत मिश्रा , प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक राजपूत , प्रदेश संगठन मंत्री प्रतीक द्विवेदी, प्रदेश मंत्री अवधेश राणा,ग्वालियर शाखा अध्यक्ष रामबाबू बंशकार, उपाध्यक्ष रणवीर शुक्ला , मुरैना शाखा अध्यक्ष शैलेष कुचया, प्रवीण द्विवेदी, भूपेंद्र पनिका, सुशील कुमार मिश्रा, शिवेंद्र प्रताप सिंह, अनिल बाथम , रवि प्रकाश गुप्ता सहित सैकड़ों विद्युत कर्मचारी , सदस्य उपस्थित हुए । प्रेस को यह तमाम जानकारी विद्याकांत मिश्रा प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के हवाले से राजेश कुमार रजक जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक टीकमगढ़ ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी है।

