टीकमगढ़। म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रवीणा व्यास की अध्यक्षता में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि के वितरण और भुगतान से संबंधित डेशबोर्ड के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, बीमा कंपनी के अधिवक्तागण एवं क्लेमेंट अधिवक्ता उपस्थित होेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक,कानूनी एवं अन्य प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराने के संबंध में सपोर्टिंग पर्सन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विशेष न्यायाधीश श्री एन.के. गुप्ता के द्वारा उपस्थित प्रशिक्षार्थियों को जानकारी दी गई कि पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता, कानूनी सहायता, आर्थिक सहायता एवं अन्य आवश्यक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसमें सपोर्टिंग पर्सन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सपोर्टिंग पर्सन के लिए आवश्यक है कि वह पीड़ित व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्यों की उचित रूप से काउंसिलिंग कर उन्हें पीड़ित व्यक्ति के अधिकार के बारे में जानकारी दें और उन्हें उचित संस्था तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि पीड़ित व्यक्ति को अधिकार उपलब्ध कराकर न्याय प्रदान कराया जा सकें।प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री अशरफ अली, जिला न्यायाधीश श्री राजकुमार गुप्ता, श्री प्रणयदीप ठाकुर, श्री वरूण पुनासे, श्री कमलेश भरकुंदिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री सुनीता गोयल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनुज कुमार चंसौरिया, बीमा कंपनी के अधिवक्तागण, क्लेमंेट अधिवक्तागण, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा नायक सहित अन्य सदस्य एवं ग्रामीण स्वावलंबन समिति के कार्यकर्तागण भी उपस्थित रहे।

