जबलपुर/इटारसी/सतना : बिजली करंट से हुई मौत पर दर्ज 304/ 34 आईपीसी के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय की के द्वारा अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली गई है उक्त आशय की जानकारी अधिवक्ता श्री ऐश्वर्य पार्थ साहू ने जबलपुर से दी ।
श्री साहू ने बताया कि श्रीमती बेबी कमलेश तिवारी ने ग्राम पुरषोत्तमपुर स्थित निवास पर मृतक को इलेक्ट्रीशियन के रुप में बुलाया गया था रिपेयरिंग के दौरान करंट लगने से घटना स्थल पर मृत्यु हो गई पुलिस द्वारा मकान मालिक बेबी तिवारी के विरुद्ध 304/ 34 का मामला दर्ज विवेचना प्रारंभ है ।
.. सतना जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारिज करने के उपरांत श्री ऐश्वर्य पार्थ साहू के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायमूर्ति माननीय संजय द्विवेदी जी द्वारा पार्थ साहू की दलीलों से सहमत होकर एक लाख की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली है।
उक्त प्रकरण में श्री विजय सोनी शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा और जमानत का कड़ा विरोध किया ।